Guideliness
सूचना का अधिकार

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग के लिए दिशानिर्देश

  • इस वेब पोर्टल का उपयोग भारतीय नागरिक आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने तथा आरटीआई आवेदन के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। प्रथम अपील भी ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है।
  • कोई भी आवेदक जो आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह इस वेब पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध कर सकता है।
  • "सबमिट रिक्वेस्ट" पर क्लिक करने पर, आवेदक को सामने आए पेज पर आवश्यक विवरण भरना होगा।
  • * चिन्हित क्षेत्र अनिवार्य हैं, जबकि अन्य क्षेत्र वैकल्पिक हैं।
  • आवेदन का पाठ निर्धारित कॉलम में लिखा जा सकता है।
  • वर्तमान में, निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने वाले आवेदन का पाठ केवल 10000 अक्षरों तक ही सीमित है।
  • यदि किसी आवेदन में 10000 से अधिक अक्षर हैं, तो उसे "सहायक दस्तावेज़" कॉलम का उपयोग करके अनुलग्नक के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
  • प्रथम पृष्ठ भरने के पश्चात आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए "भुगतान करें" पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक निम्नलिखित तरीकों से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है:
    • (क) एसबीआई के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;
    • (ख) मास्टर/वीज़ा के क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करना;
    • (ग) रुपे कार्ड का उपयोग करना।
  • आवेदन करने के लिए शुल्क समय-समय पर संशोधित आरटीआई नियम, 2006 में निर्धारित है।
  • भुगतान करने के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • समय-समय पर संशोधित आरटीआई नियम, 2006 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसी भी नागरिक को आरटीआई शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आवेदक को आवेदन के साथ इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
  • आवेदन प्रस्तुत करने पर एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसका उपयोग आवेदक भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए कर सकता है।
  • इस वेब पोर्टल के माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विभाग के "नोडल अधिकारी" तक पहुंचेगा, जो आरटीआई आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सीपीआईओ को भेजेगा।
  • यदि सूचना प्रदान करने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती है, तो सीपीआईओ इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक को सूचित करेगा। यह सूचना आवेदक स्टेटस रिपोर्ट या अपने ई-मेल अलर्ट के माध्यम से देख सकता है।
  • प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए, आवेदक को "प्रथम अपील प्रस्तुत करें" पर क्लिक करना होगा तथा जो पेज खुलेगा उसे भरना होगा।
  • संदर्भ के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या का उपयोग किया जाना चाहिए।
  • आरटीआई अधिनियम के अनुसार, अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।
  • आवेदक/अपीलकर्ता को एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना चाहिए।
  • ऑनलाइन दायर आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील की स्थिति आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा "स्थिति देखें" पर क्लिक करके देखी जा सकती है।
  • आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील दायर करने के लिए सभी आवश्यकताएं तथा समय-सीमा, छूट आदि के संबंध में अन्य प्रावधान, जैसा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 में प्रावधान किया गया है, लागू रहेंगे।
I have read and understood the above guidelines.