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सूचना का अधिकार

आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

अनुच्छेद 19 (1) के तहत प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तथा यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसके कार्य क्या हैं इत्यादि।

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को कोई भी सूचना प्राप्त करने, नोट लेने, दस्तावेजों या अभिलेखों के अंश या प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार देता है। आरटीआई अधिनियम पूरे भारत (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) पर लागू होता है। सभी निकाय, जो सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, जो सरकार के स्वामित्व में हैं, नियंत्रित हैं या सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।